सीतापुर में 12 अगस्त से 7 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, जुलूस-सभा पर अनुमति जरूरी

सीतापुर में 12 अगस्त से 7 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, जुलूस-सभा पर अनुमति जरूरी

Aug 11, 2026 - 15:11
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सीतापुर में 12 अगस्त से 7 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, जुलूस-सभा पर अनुमति जरूरी

सीतापुर में 12 अगस्त से 7 अक्टूबर तक धारा-163 लागू, जुलूस-सभा पर अनुमति जरूरी

देवेन्द्र शुक्ला संवाददाता 

सीतापुर। आगामी त्योहारों, कांवड़ यात्राओं, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलादुन्नबी/बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और गांधी जयंती समेत प्रस्तावित भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए सीतापुर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट आयुष चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार 12 अगस्त 2026 से 7 अक्टूबर 2026 तक पूरे जनपद में पांच से अधिक लोगों के सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या शांति भंग करने वाली सामग्री पोस्ट अथवा फॉरवर्ड करने पर भी रोक लगाई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष पाबंदियां रहेंगी। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, आईटी गैजेट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक होगी। परीक्षा केंद्रों और कोषागार सीतापुर के 200 मीटर के दायरे में निर्धारित परीक्षा तिथियों पर फोटोस्टेट की दुकान, साइबर कैफे, पीसीओ तथा पान-मसाला/गुटखा की दुकानों को बंद रखना होगा। इस क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, तलवार, चाकू, फरसा, बल्लम, लाठी-डंडा आदि लेकर चलने पर रोक लगाई गई है। हालांकि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, लाठी के सहारे चलने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक अनिवार्यता के कारण निर्धारित शस्त्र रखने वाले सिख समुदाय के लोगों को अपवाद में रखा गया है।

बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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