घंटाघर भवन पर कांग्रेस कमेटी का दावा खारिज, नगर पालिका ने नाम दर्ज प्रविष्टि की निरस्त
नजूल भूखण्ड पर किरायेदारी के दावे को माना निराधार, 1974 के बाद किराया जमा न होने का उल्लेख
दीपेंद्र भदौरिया, ब्यूरो चीफ
सीतापुर। नगर पालिका परिषद सीतापुर ने मोहल्ला तामसेनगंज स्थित घंटाघर भवन के ऊपरी हिस्से से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निस्तारण आदेश जारी करते हुए मांग पंजिका में "मंत्री कांग्रेस कमेटी, सीतापुर" के नाम दर्ज प्रविष्टि को निरस्त कर दिया है। साथ ही संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर भवन खाली करने का निर्देश दिया गया है।
नगर पालिका द्वारा जारी आदेश के अनुसार, तामसेनगंज स्थित घंटाघर भवन नजूल भूखंड संख्या 244/1 पर स्थित है। इस संबंध में 4 जुलाई 2026 को नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में कांग्रेस कमेटी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर विचार, उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण के बाद उप जिलाधिकारी न्यायिक एवं प्रभारी अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह ने निस्तारण आदेश पारित किया।
आदेश में संबंधित पक्ष को 15 दिन के भीतर भवन खाली करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में परिसर खाली न करने पर विधिक कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
नगर पालिका के अनुसार, अभिलेखों के परीक्षण में केवल 6 फरवरी 1974 को 320 रुपये किराया जमा होने का रिकॉर्ड उपलब्ध मिला। इसके बाद कई दशकों तक किराया जमा किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। आदेश में कहा गया है कि यदि किरायेदारी का दावा मान भी लिया जाए, तब भी संबंधित पक्ष लंबे समय से डिफॉल्टर होने के कारण अवैध अतिक्रमणकर्ता की श्रेणी में आता है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि नजूल भूमि है तथा नजूल मैनुअल की धारा-74 के तहत सक्षम अधिकारी को अवैध कब्जा हटाने का अधिकार प्राप्त है।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर कांग्रेस कमेटी की आपत्ति को निराधार एवं बलहीन मानते हुए निरस्त कर दिया गया तथा मांग पंजिका में "मंत्री कांग्रेस कमेटी, सीतापुर" के नाम दर्ज प्रविष्टि को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही भवन को 15 दिन के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
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