पैरेंट्स की सैलरी से तय नहीं होगा आरक्षण का लाभ:ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार की याचिका खारिज
ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। केंद्र ने इस साल 11 मार्च को आया फैसला लागू करने में राहत मांगी थी। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की आमदनी देखना काफी नहीं है। उनका पद और सामाजिक स्थिति को भी देखा जाना चाहिए। केंद्र ने अचानक इसे लागू करने से जटिलता बढ़ने का हवाला देते हुए यूपीएससी परीक्षा 2025 और 2026 के लिए छूट की मांग की थी। केंद्र की क्या थी दलील?
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