आजम खान की 10 साल की सजा सस्पेंड, जमानत:बेटा अब्दुल्ला जेल से बाहर आएगा; दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट का फैसला
सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को डबल पैन कार्ड मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की 10 साल की सजा सस्पेंड कर दी है और जमानत भी दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आजम खान की रिहाई अभी तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शारिक अब्बासी के मुताबिक, आजम खान के खिलाफ दो अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें पुलिस ने अभी वारंट नहीं लिया है। इनमें एक मामला ईडी और दूसरा विजिलेंस से जुड़ा है। हाल के दिनों में दोनों एजेंसियों ने केस दर्ज किए हैं। माना जा रहा है कि अगर इन मामलों में वारंट-बी जारी नहीं होता है, तो आजम खान भी जेल से बाहर आ सकते हैं। खबर लगातार अपडेट की जा रही है…
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