एविएशन रेगुलेटर DGCA ने प्लेन में सफर के दौरान खास पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगाई

Oct 15, 2026 - 04:54
Updated: 19 hours ago
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एविएशन रेगुलेटर DGCA ने प्लेन में सफर के दौरान खास पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगाई

एविएशन रेगुलेटर DGCA ने उड़ानों में एक खास मॉडल के पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने 29 सितंबर के एक आदेश में "MOBIKINS MK-PB-04 पावर बैंक" को ले जाने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। यह रोक इस पावर बैंक से जुड़ी आग लगने की हालिया घटना के कारण लगाई गई है।इस घटना या पावर बैंक बनाने वाली कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। पावर बैंक में आग लगने की हालिया घटना और इससे जुड़े संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए, DGCA ने कहा है कि इस पावर बैंक को "भारत आने वाली, भारत से जाने वाली या भारत के भीतर किसी भी उड़ान में विमान के अंदर नहीं ले जाया जाना चाहिए - चाहे वह यात्री के सामान (चेक-इन और केबिन बैगेज सहित) के तौर पर हो या कार्गो के तौर पर"। आज की बाकी बड़ी खबरें… 100 साल की उम्र में वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा केरल हाईकोर्ट ने पलक्कड़ के वकील पी. बालसुब्रमणियन मेनन को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया है। मेनन 15 अक्टूबर को 100 साल के हो जाएंगे। वे 76 साल से ज्यादा समय से वकालत कर रहे हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। हाईकोर्ट के मुताबिक, मेनन जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले पहले वकील हैं, जिन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया है। आमतौर पर यह दर्जा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को मिलता रहा है।

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