नीले ड्रम वाली मुस्कान, प्रेमी साहिल को आज सजा होगी:मेरठ कोर्ट- बात रखने का आखिरी मौका देगी; पति सौरभ को टुकड़े में काटा था
मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में आज बुधवार को फैसला आएगा। पति सौरभ को टुकड़ों में काटकर ड्रम में भरने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सजा सुनाई जाएगी। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा सजा सुनाने से दोनों को पहले अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका भी देंगे। 30 सितंबर को कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने माना था कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की और शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में छिपा दिए थे। सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च, 2025 को हुई थी। जुलाई 2025 में जिला जज की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। पुलिस ने एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सौरभ की मां ने कहा- मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय की लड़ाई का अंत तभी होगा, जब मुस्कान-साहिल को फांसी दी जाएगी। तभी सौरभ की आत्मा को शांति मिलेगी। जज बोले- आप दोनों ने ही सौरभ की हत्या की थी 30 सितंबर को हुई सुनवाई में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा था- सबूतों से साबित होता है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को नीले ड्रम में भर दिया। जज ने कहा- ऐसे अपराधों से समाज में डर और असुरक्षा पैदा होती है। इसका असर लोगों की सोच पर पड़ता है। अपराध बढ़ना चिंता की बात है। न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना है। कोर्ट को अपराध और आरोपी को सजा देने के साथ आरोपी के अधिकारों और समाज के हितों का भी ध्यान रखना होता है। मुस्कान-साहिल केस का ट्रायल तत्कालीन जिला जज रजत जैन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। उनके ट्रांसफर के बाद संजीव कुमार जिला जज बने। अब उनके ट्रांसफर के बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा इस मामले में सजा सुनाएंगे। 22 गवाहों के बयान, कोर्ट ने दोनों को दोषी माना इस मामले में अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गवाहों की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया गया। जांच में सामने आया कि हत्या से पहले चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और नीला ड्रम खरीदा गया था। पुलिस और फोरेंसिक टीम की गवाही में घटनास्थल से मिले सबूतों का ब्योरा दिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी धारदार हथियारों से चोट लगने की पुष्टि हुई। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को सौरभ की हत्या का दोषी करार दिया था। मुस्कान ने कैसे सौरभ का मर्डर किया, पढ़िए अब पढ़िए 12 गवाहों की गवाही… 1. मुस्कान और साहिल ने मेरे भाई को मारा: सौरभ के भाई बबलू राजपूत की कोर्ट में 8 बार गवाही हुई। उसने कहा- मेरे भाई से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। 17 मार्च को किसी ने बताया कि भाई की बॉडी उसके घर में पड़ी है। जब मैं गया तो वहां एक लाश थी, जो मेरे छोटे भाई सौरभ की थी। हत्या मेरे भाई की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने की थी। 2. लाश को नीले ड्रम में छिपाया गया: हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार ने कहा- केस की मैंने तहरीर लिखी थी। ब्रह्मपुरी में एक घर में नीले रंग के ड्रम में लाश मिली थी। इसके बाद मृतक सौरभ के भाई राहुल ने तहरीर (शिकायत) लिखवाई थी। इसमें मुस्कान के अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने की बात सामने आई थी। 3. मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को मार डाला 4. दोस्त सौरभ ने कहा- मैंने साहिल को देखा
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